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तेलंगाना में नाबालिग के साथ रेप मामले में दोषी को 20 साल की सजा

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द फॉलोअप डेस्क 

तेलंगाना के नलगोंडा जिले में एक सत्र न्यायाधीश बी तिरूपति ने शुक्रवार को बलात्कार के मामले में दोषी के खिलाफ सजा सुनाई। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा और जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि बीते साल 11 साल की बच्ची से उसी इलाके के रहने वाले 36 वर्षीय निजामुद्दीन ने बलात्कार किया था। बलात्कार के बाद बच्ची गर्भवती हो गई थी।

 
बलात्कार के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी
जानकारी के अनुसार बीते वर्ष दिसंबर माह में नलगोंडा के पास के इलाके में एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ उसी इलाके के रहने वाले 36 वर्षीय निजामुद्दीन ने रेप किया था। रेप होने के बाद बच्ची गर्भवती हो गई थी। पीड़िता के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामले की त्वारित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।


दोषी को 20 साल की सजा और जुर्माना लगा
सत्र न्यायाधीश बी तिरूपति ने दोषी को पॉक्सो( POCSO) एक्ट के तहत अलग-अलग घराओं में 20 साल की सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेगी। साथ ही न्यायाधीश ने पीड़िता को 10 लाख रूपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इधर, नलगोंडा डीएसपी ममिला श्रीधर रेड्डी ने ग्रामीण पुलिस स्टेशन के उन कर्मचारियों को सम्मानित किया, जिन्होंने अपराधी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।