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मणिपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : मैतेई समुदाय को ST का दर्जा नहीं मिलेगा, पूर्व के आदेश को बदला 

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द फॉलोअप डेस्क 

मणिपुर हाईकोर्ट (Manipur High Court) ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पहले के आदेश में बदलाव किया है। हाईकोर्ट ने लगभग साफ कर दिया कि मैतेई समुदाय को ST का दर्जा नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने से राज्य में हिंसा और बढ़ सकती है। बता दें कि पिछले वर्ष अप्रैल के महीने में राज्य सरकार को आदेश दिया था कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए विचार करे। इसके बाद से ही मणिपुर में हिंसा भड़क गयी थी और इसमें अब तक लगभग 250 लोग मारे जा चुके हैं। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गयी थी। इसी याचिक पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पहले के आदेश में बदलाव किया है। 


9 महीने से मणिपुर में जारी है हिंसा 

बता दें कि CM बीरेन सिंह ने जनवरी में मीडिया के समक्ष माना था कि पिछले 8 महीने से राज्य में हिंसा जारी है। लेकिन आठ महीनों में तीन-चार महीने शांतिमय तरीके से गुजरे हैं। कहा कि दो समुदायों के बीच जारी हिंसा का स्वरूप अब बदल गया है। एक समुदाय के लोग अब हिंसक तरीके से पेश आ रहे हैं। उन्होंने बातचीत का रास्ता बदल कर हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ये समूह हथियार उठाकर अब शांति व्यवस्था कायम करने में लगे सुरक्षा बलों को अपना निशाना बना रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस स्थिति को बहुत हद तक नियंत्रण में कर लिया है। लेकिन फिर भी उग्रवादी मौका देखकर हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कहा कि सरकार ने उनसे हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की थी। 

उग्रवादी बना रहे सुरक्षा बल को निशाना 
गौरतलब है कि जनवरी में मणिपुर फिर से हिंसा भड़क गयी थी। जारी हिंसा के बीच राज्य के CM बीरेन सिंह ने माना कि आंदोलनकारी अब सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहे हैं। दोनों के बीच हिंसक झड़प हुई है। CM बीरेन सिंह ने मीडिया को बताया कि राज्य में जारी दो समुदायों के बीच जारी हिंसा अब उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच सिमट कर रह गयी है। दावा किया कि अधिकांश इलाकों में शांति कायम है। साथ ही उन्होंने माना कि आंदोलनकारियों ने अब उग्र हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पहले उनका विरोध सिर्फ धरना-प्रदर्शन औऱ जुलूस तक सीमित था। 

 

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