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स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

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द फॉलोअप नेशनल डेस्क 
स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका दिल्ली की अदालत ने खारिज कर दी है। उन्होंने तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि बिभव कुमार की गिरफ्तारी पर AAP ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके सहयोगी और पार्टी के नेताओं को एक साजिश के तहत एक-एक कर गिरफ्तार किया जा रहा है। 


28 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं

बिभव कुमार पर 13 मई को दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने बाद में उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया था और कोर्ट के एक आदेश बाद उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वह 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। स्वाति मालीवाल केस मामले में AAP ने दावा किया कि पिटाई की झूठी कहानी गढ़कर सीएम केजरीवाल को फंसाने और उनको बदनाम करने की साजिश सीधे गृह मंत्रालय की ओर से रची जा रही है। 


क्या कहा है स्वाति मालीवाल ने 
बता दें कि 13 मई की घटना पर AAP सांसद स्वाति मालीवाल ने 4 दिन पहले 23 मई को प्रेस में बयान दिया था। मालीवाल ने मीडिया को बताया, ''मैं अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास गई थी। स्टाफ ने मुझे ड्राइंग रूम में इंतजार करने के लिए कहा और मुझे बताया गया कि केजरीवाल घर पर हैं और वे मुझ से मिलने आ रहे हैं। इसी बीच उनके पीएस बिभव कुमार आए और मुझे गालियां देने लगे। उन्होंने कहा "तेरी औकात क्या है" और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे।'' 

 

 

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