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बंगाल में नहीं रद्द होगी 24000 शिक्षकों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान औऱ क्या कहा 

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द फॉलोअप डेस्क 

सुप्रीम कोर्ट में आज प बंगाल में 24000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने पर रोक लगा दी है। बता दें कि बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का हवाला देक इसे रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे कहा कि मामले की सीबीआई जांच जारी रहेगी। साथ ही कहा कि उम्मीदवारों या अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

22  अप्रैल को रद्द की गयी थी नियुक्तियां 
बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को अहम फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने प बंगाल की ममता सरकार की ओऱ से की गयी लगभग 25000 शिक्षकों की नियुक्तियों को अनुचित बताते हुए रद्द कर दिया है। बता दें कि प बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से 2016 में इसके लिए परीक्षा आय़ोजित की गयी थी। ये राज्य स्तरीय परीक्षा थी। बाद में इसमें अनियमितता की शिकायत की गई। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई CBI ने मामले की जांच शुरू की थी। सीबीआई की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। कोर्ट ने इन शिक्षकों को वेतन लौटाने का आदेश भी जारी किया था। 

पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है मामला 
बताते चलें कि साल 2016 में 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यथिर्यों ने परीक्षा दी थी। बाद में हुई नियुक्तियों में रिश्वत लेने के आरोप लगे। शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की सुनवाई के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में बेंच का गठन किया गया। इसमें जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी को शामिल किया गया। बेंच ने मामले में 22 अप्रैल को फैसला सुनाया था। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस पर आज सुनावई हुई। 

 

 

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