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कोरोना : विदेश यात्रा करने वालों को बूस्टर डोज़ के लिए 9 महीने की अनिवार्यता ख़त्म 

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नई दिल्ली :
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरूवार को ट्वीट कर बूस्टर डोज़ लेने की 9 महीने की अनिवार्य अवधि को खत्म कर दिया हैं। लेकिन,यह छूट केवल उन लोगो पर लागू होगी जो विदेश यात्रा पर जा रहे होंगे। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि भारतीय नागरिक और छात्र जिन्हे विदेश यात्रा पर जाना हो वे अपने गंतव्य के देश के दिशा निर्देश के अनुसार एहतियाती खुराक ले सकते हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जिन्होंने ने अपनी दूसरी खुराक से नौ महीने पूरे कर लिए है ,वे बूस्टर डोज़ के पात्र हैं।  

सलाहकार समिति ने की थी सिफारिश 
फैसले का आधार एक सलाहकार समिति की सिफारिश है। जिसने कहा था कि विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगो को गंतव्य देश के नियमानुसार कोविड वैक्सीन लेने की छूट होनी चाहिए। इससे पहले राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श समूह(एनजीटीआई ) ने भी कहा था कि विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगो को बूस्टर डोज़ दूसरे खुराक के बाद लेने की छूट दी जाए। उन्हें नौ महीने की बाध्यता से अलग रखा जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज ट्वीट कर नियमों में बदलाव की जानकारी दी। 

10 अप्रैल से भारत में दिया जा रहा है बूस्टर डोज़ 
देश में 10 अप्रैल से 18 साल से अधिक उम्र वालो को बूस्टर डोज़ दिया जा रहा है। जिन लोगो ने दूसरी खुराक के बाद 9 महीने की अवधि को पूरा कर लिया है ,वे बूस्टर डोज़ के पात्र हैं।