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सांपदकों को धमकी मामले में योगेंद्र तिवारी को मिली जमानत

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द फॉलोअप डेस्क
प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को धमकी मामले में योगेंद्र तिवारी को जमानत मिल गई है। योगेंद्र तिवारी की आज CID के अदालत के विशेष न्यायाधीश के सामने पेशी हुई थी। कोर्ट ने बेल सेक्शन देखते हुए उन्हें जमानत दी है। हालांकि बेल बाउंड नहीं भरने की वजह से योगेंद्र तिवारी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।


29 दिसंबर को दी गई थी धमकी
29 दिसंबर को प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी और वरीय स्थानीय संपादक विजय पाठक को होटवार जेल से शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के नाम से धमकी दी गई थी। बताया जाता है कि योगेंद्र तिवारी पर ईडी की चार्जशीट से संबंधित खबरों का जिक्र करते हुए धमकी दी गई थी। प्रभात खबर ने इस सिलसिले में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। केस की गंभीरता को देखते हुए मामला सीआईडी को सौंप दिया था। सीआईडी मामले की जांच कर रही थी। 

योगेंद्र तिवारी के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट
गौरतलब है कि शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में रांची के होटवार जेल में बंद है। ईडी ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है जिसमें 11 कंपनियों का जिक्र है। ईडी ने अपनी जांच के आधार पर कहा कि योगेंद्र तिवारी ने बालू और शराब के अवैध कारोबार से 14 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की। मामले की छानबीन जारी है। इस बीच खबरें आई कि योगेंद्र तिवारी द्वारा जेल से भेजे गए शिकायती आवेदन पर खेलगांव पुलिस ने प्रभात खबर के मालिक, प्रधान संपादक और वरीय स्थानीय संपादक के खिलाफ केस दर्ज किया। 

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