रांची
झारखंड हाईकोर्ट ने 17 साल पहले बर्खास्त किये गये एक कर्मचारी को अब 19 साल का बकाया वेतन भुगतान करने का आदेश विभाग को दिया है। बता दें कि भावेश कुमार झा हथकरघा रेशम उत्पादन विभाग में कर्मचारी थे। भावेश विभाग के पायलट प्रोजेक्ट में क्लर्क के साथ कैशियर का भी काम देखते थे। उनकी बहाली 1984 की गयी थी लेकिन सालों के बाद उनपर विभागीय कार्यवाही की गयी और उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद 2007 में उनको नौकरी से निकाल दिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ भावेश झा ने हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की थी। अब फैसला उनके पक्ष में आया है।
क्या कहा हाईकोर्ट ने
मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच में हो रही थी। बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने गलत कार्रवाई की। भावेश को नौकरी से निकाले जाने का फैसला उचित नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा, हालांकि भावेश झा ने 1998 से 2017 तक नौकरी नहीं की लेकिन वे वेतन के हकदार हैं। कहा, जिस मामले में भावेश पर कार्रवाई की गयी, उसमें वे दोषी नहीं पाये गये इसलिए उनको वेतन का भुगतान किया जाये।
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