द फॉलोअप डेस्कः
निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ अब तक प्राथमिकि दर्ज नहीं हुई है। इसको लेकर ईडी ने फिर से राज्य सरकार को रिमांइडर भेजा है और पूछा है कि अब तक पूजा सिंघल के खिलाफ प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज हुई है। बता दें कि विधि विभाग की तरफ से सहमति मिल गई है। मनी लॉंड्रिंग के तहत जांच के बाद जो तथ्य सामने आए थे उसके बाद ही राज्य सरकार से भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की सरकार से अनुशंसा की गई थी। विधि विभाग से सहमित मिलने के बाद भी केस दर्ज नहीं हुआ इसलिए ईडी ने सरकार को दूसरी बार पत्र लिखा है। उल्लेखनीय है कि ईडी ने जनवरी 2023 में पीएमएलए की धारा-66(2) के तहत राज्य सरकार से सूचनाएं साझा की थी। फिलहाल यह मामला मुख्यमंत्री के पास विचाराधीन है। सरकार की तरफ से पूजा सिंघल के प्राथमिकि पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
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6 मई से शुरू हुआ है पूजा सिंघल प्रकरण
बता दें कि 6 मई 2022 से पूजा सिंघल प्रकरण की शुरुआत हुई है। उस दिन पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। जिसके बाद 19.31 करोड़ कैश बरामद हुए थे। ईडी ने 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। पूजा सिंघल खान सचिव थीं। ईडी ने अवैध खनन मामले में जांच की तो 1000 करोड़ के अवैध खनन का खुलासा हुआ। इसमें पूजा सिंघल के साथ कई और लोगों की संलिप्तता सामने आई। जिसके बाद ही ईडी ने सभी आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से अनुशंसा की थी।
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