पलामू
एनडीपीएस-31/2024, लेस्लीगंज थाना कांड संख्या-130/2024 (दिनांक 30.11.2024) से जुड़े मामले में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डालटनगंज, पलामू की अदालत ने 24 फरवरी 2026 को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने अभियुक्त नवाज अंसारी, निवासी करमा, थाना लेस्लीगंज, जिला पलामू को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई।
अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 (C) के तहत 15 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,50,000 रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा नहीं करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। वहीं धारा 22 (C) के तहत भी 15 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,50,000 रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कुल मिलाकर अभियुक्त पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कांड का विवरण

30 नवंबर 2024 की सुबह करीब 5 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम करमा में अवैध रूप से नशीले सिरप का कारोबार किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद अभियुक्त के घर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान 8 पेटी नशीला सिरप बरामद किया गया, जिसमें एक पेटी खुली अवस्था में थी। कुल 840 बोतल नशीला सिरप जब्त किया गया, जिसे अवैध बिक्री के लिए रखा गया था। अभियुक्त वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
वादी के लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। कांड का अनुसंधान पु०अ०नि० प्रदीप कुमार, लेस्लीगंज थाना, जिला पलामू द्वारा किया गया। पलामू पुलिस ने कहा है कि नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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