धनबादः
18 जून 2016 तोपचांची के पूर्व थानेदार उमेश कच्छप का शव उनके घर में फंदे से लटकता मिला था। जिसकी बाद उनकी भाभी नंदी कच्छप ने 6 अगस्त 2016 को सीजेएम की अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया था। इस मामले में उमेश को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप में सुरेंद्र कुमार झा समेत चार पुलिस पदाधिकारियों पर लगा था। अब इन सबको कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
याचिक खारिज की गई
6 साल पुराने मामले में कोर्ट ने शिकायतवाद खारिज कर दी है। एसटी-एससी के गठित जज सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने 4 साल तक चली सुनवाई के बाद पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतवाद को खारिज कर दिया और उनके खिलाफ संज्ञान लेकर सम्मन जारी करने से इनकार कर दिया।
इन पर लगा था आरोप
जिस समय यह मामला दर्ज हुआ था उस समय तत्कालीन एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, बाघमारा डीएसपी मजरूल होदा, इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार मिश्रा और हरिहरपुर थानेदार संतोष रजक पर आरोप लगा था कि इनलोगों ने ही उमेश को प्रताड़ित किया था जिसके बाद उसने यह कदम उठा लिया था।