रांची
झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला की एक लापता बच्ची के मामले में राज्य के आठ आईपीएस अधिकारियों समेत अन्य अनुसंधानकर्ताओं को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामला गुमला की एक बच्ची की गुमशुदगी का है। गुमला की यह बच्ची 2018 से लापता है। इस कारण 2018 से गुमला में पदस्थापित रहे पुलिस अधीक्षकों को हाईकोर्ट ने तलब किया है। ये सभी आठ आईपीएस अधिकारी और अन्य अनुसंधानकर्ता 9 जून को झारखंड हाईकोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे। झारखंड का यह पहला मौका है जब किसी मुकदमे को लेकर हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय सेवा के आठ आईपीएस अधिकारियों को तलब किया हो।

2018 से गुमला में एसपी के पद पर हारिस बिन जमा, अंशुमन कुमार, अश्विनी कुमार सिन्हा, अंजनी कुमार झा, हृदीप पी. जनार्दनन, डॉ. एहतेशाम वकारिब, हरविंदर सिंह और शंभू कुमार सिंह पदस्थापित रहे हैं। इसके अलावा पिछले 8 साल में लगभग 10 से अधिक पुलिस पदाधिकारियों ने इसका अनुसंधान किया है। आठ साल में बच्ची का पता नहीं लगा पाने के कारण कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगायी है।
