द फॉलोअप डेस्क
राज्य में पैसा नियमावली लागू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग को कड़ी फटकार लगायी है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और राजेश शंकर की अदालत में पैसा नियमावली लागू करने संबंधी अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। अब तक नियमावली लागू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जतायी साथ ही विभागीय सचिव मनोज कुमार को 23 दिसंबर तक टाइम फ्रेम कर बताने का आदेश भी दिया। अगली सुनवाई 23 दिसंबर को ही होगी।

सुनवाई के दौरान सचिव की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि नियमावली स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजा जा चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक रॉय, ज्ञानंत कुमार सिंह और अजीत कुमार ने दलील पेश की। यहां मालूम हो कि पेसा नियमावली लागू होने तक हाईकोर्ट ने झारखंड में बालू और लघु खनिजों के आवंटन पर रोक लगा रखी है। राज्य सरकार ने बालू की जरुरत को देखते हुए हाईकोर्ट से रोक हटाने का आदेश दिए जाने का आग्रह किया था। लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार के आग्रह को ठुकरा दिया। नियमावली लागू होने तक रोक बरकरार रखने का आदेश दिया था।
