रांची
नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप करने के दोषी मुजरिम मिथुन बेदिया को 10 साल की कैद की सजा मिली है। बेदिया को ये सजा पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने आज गुरुवार को सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना देने का निर्णय भी सुनाया गया है।
क्या है मामला
बता दें कि नाबालिग पीड़िता ने अनगड़ा थाना में 7 अप्रैल 2022 को बेदिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। प्राथमिकी में कहा था कि आरोपी शादी का झांसा देकर पिछले 3 साल से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब शादी करने के लिए दबाव डाला तो उसने इनकार कर दिया। खबर है कि लोगों के समझाने-बुझाने पर भी बेदिया ने पीड़िता के साथ शादी करने से इनकार कर दिया।
8 अप्रैल को बेदिया को गिरफ्तार किया गया था
इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 8 अप्रैल 2022 को अनगड़ा पुलिस ने बेदिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता सहित 5 गवाहों की गवाही कलमबद्ध की गयी।
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