रांची
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि घोटाला के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को आज निष्पादित करने का फेसला सुनाया। बता दें कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच कर रही थी। आज यानी शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका अब निरर्थक हो चुकी है। बताते चलें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी किया था।
हेमंत ने गिरफ्तारी को चैलेंज किया है
गौरतलब है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने एसएलपी (स्पेशल लीव पीटीशन) दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। इस पर फैसला आने में देरी हो रही थी. इसके बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं, हेमंत ने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। इस पर 13 मई को फैसला सुनाया जाना है। हेमंत सोरेन को फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, होटवार में न्यायिक हिरासत में रखा गया है।
31 जनवरी को गिरफ्तार किये गये थे हेमंत
मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में हेमंत सोरेन की याचिका 3 मई को खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक यह मानना संभव नहीं है कि ईडी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ बिना किसी कारण के कार्रवाई की है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
हमें फॉलो करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें -