द फॉलोअप डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। यह मामला झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच के लिए दाखिल की गई जनहित याचिका से जुड़ा है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। लेकिन राज्य सरकार और विधानसभा ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। गुरुवार को न्यायधीश बीआर गवई और न्यायधीश केवी विश्वनाथन की पीठ में याचिका की सुनवाई हुई।
इस मामले में याचिकाकर्ता शिव शर्मा ने आरोप लगाया था कि झारखंड विधानसभा में वर्ष 2005 से 2007 के बीच में हुई नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है। इस मामले की जांच के लिए पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन किया गया था। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।