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Ranchi : राज्य कर आयुक्त ने चैंबर भवन में की बैठक, 47वीं GST काउंसिल में लिए गये निर्णयों से कराया अवगत

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रांची: 

47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिये गये निर्णयों से व्यापार जगत को अवगत कराने व उनकी शंकाओं के समाधान हेतु आज राज्य कर आयुक्त (प्रशासन) रांची प्रमंडल द्वारा चैंबर भवन में बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त अखिलेश शर्मा अपने सभी उपायुक्त के साथ उपस्थित थे।

47वीं जीएसटी बैठक के फैसलों से कराया अवगत
राज्य कर पदाधिकारी ब्रजेश कुमार ने 47वें जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिये गये निर्णयों एवं निर्गत अधिसूचना की बारीकियों से उपस्थित व्यवसायियों को अवगत कराया तथा दाल, दलहन इत्यादि पर 5 फीसदी आरोपित जीएसटी का कारण बताते हुए उसे तर्कसंगत बताया। हॉस्पिटल, क्लिनिकल इस्टेबलिशमेंट जिनका प्रतिदिन रूम किराया 5000 रू0 से अधिक है, पर जीएसटी लगने का कारण भी बताया गया। पूछे गये प्रश्न कि कोविड के कारण नुकसान में चल रहे छोटे होटल फिलहाल सुधार की दिशा में हैं ऐसे में उसपर जीएसटी लगाने के तर्क का कारण भी उन्होंने स्पष्ट किया।

 

1000 रुपये प्रति कमरा वाले होटल पर जीएसटी
ब्रजेश कुमार ने यह भी बताया कि अभी तक 1000 रू0 प्रति कमरा से कम किराये वाले होटल करमुक्त थे जिसे अब जीएसटी के दायरे में लाया गया है। अर्थात, अब 12 फीसदी की दर से ऐसे होटल रूम के किराये पर जीएसटी देय होगा। फूडग्रेंस पर करारोपण पर यह स्पष्ट किया गया कि 25 किलो से अधिक पैक्ड बोरा पर जीएसटी प्रभावी नहीं है। उसी प्रकार 25 किलो से कम लूज बिक्री पर भी जीएसटी प्रभावी नहीं है।

वर्तमान में उक्त अधिसूचना द्वारा 25 किलो तक प्री पैक्ड एवं लेबल्ड दाल, दलहन इत्यादि पर ही करारोपण की व्यवस्था की गई है। इंडस्ट्रीयल कंज्यूमर एवं इंस्टीच्यूशनल कंज्यूमर द्वारा खाद्य वस्तुओं के खरीद पर कोई कर देय नहीं है। यह भी बताया गया कि वर्क्स कांट्रैक्टर्स के मामले में एकरूपता लाने के लिए जीएसटी रेट 12 से 18 फीसदी कर दिया गया है।

व्यापारियों ने कर आयुक्त से कई सवाल भी पूछे
बैठक में व्यापारियों द्वारा कई प्रश्न भी पूछे गये जिसका उच्चाधिकारियों ने संतोषप्रद उत्तर दिया। राज्य कर संयुक्त आयुक्त अखिलेश शर्मा ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को उनके संज्ञान में लाने पर, वे मामले को क्लेरिफाई करेंगे एवं जरूरत पडने पर जीएसटी काउंसिल तक भी बात पहुंचाएंगे। चैंबर उपाध्यक्ष दीनदयाल बरनवाल ने कहा कि वर्तमान में कोविड के कारण प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है, ऐसे में खाद्य वस्तुओं को कर के दायरे में लाना अनुचित है जिसपर काउंसिल को पुनर्विचार करना चाहिए।

रूम रेंट को जीएसटी के दायरे पर लाने से अंसतोष
चैंबर अध्यक्ष धीरज तनेजा ने फूडग्रेंस के साथ ही छोटे होटलों के रूम रेंट को कर के दायरे में लाने के निर्णय पर असंतोष जताते हुए कहा कि इससे उपभोक्ता प्रभावित होंगे। व्यापारी कंप्लायंस करना चाहते हैं किंतु ग्राहकों द्वारा असमर्थतता जताई जाती है जिससे व्यापारी अनावश्यक रूप से परेशान होते हैं। जीएसटी काउंसिल के इस निर्णय से व्यापारियों के समक्ष होनेवाली कठिनाईयों के निराकरण की भी पहल करनी चाहिए। चैंबर के जीएसटी उप समिति चेयरमेन ज्योति पोद्दार ने फूडग्रेंस पर जीएसटी प्रभावी किये जाने से सरकार का राजस्व प्रभावित होने की भी संभावना जताई।

चैंबर की बैठक में कई व्यापारियों ने लिया हिस्सा
बैठक में चैंबर अध्यक्ष धीरज तनेजा, उपाध्यक्ष दीनदयाल बरनवाल, महासचिव राहुल मारू, सह सचिव विकास विजयवर्गीय, रोहित अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य मुकेश अग्रवाल, किषोर मंत्री, डॉ0 अभिषेक रामाधीन, नवजोत अलंग, प्रवीण लोहिया, परेश गट्टानी, आदित्य मल्होत्रा, जीएसटी उप समिति चेयरमेन ज्योति पोद्दार, रांची चैंबर के अध्यक्ष शंभू प्रसाद गुप्ता, सदस्य हरि कनोडिया, संजय महुरी, किशन साबू, विष्णु जालान, आदित्य शाह, दीपक गाडोदिया, प्रकाश शाह, आदित्य खंडेलवाल, रोहित पोद्दार, राजीव सहाय, राज्य कर उपायुक्त विनय कुमार सिन्हा, बिनोद कुमार सिंह, दीपक वर्मा, प्रेम कुजूर, राज्य कर पदाधिकारी ब्रजेश कुमार, श्रवण प्रजापति समेत बडी संख्या में खाद्यान्न, होटल, राइस मिल के व्यापारी उपस्थित थे।