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निर्माण कार्य में GST दर 12% से बढ़ाकर 18% की गयी, हेमंत कैबिनेट की बैठक में लगी इन 6 प्रस्तावों पर मुहर 

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रांची 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज 29 जनवरी को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि निर्माण कार्य श्रेणी की GST दर में 12.00% के स्थान पर 18.00% की वृद्धि होगी। इस परिप्रेक्ष्य में नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में भुगतान/अंतर राशि देयता के लिए प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-
1.    झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 777/2023, राज कुमार राम बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य तथा उक्त से उद्भूत अवमाननावाद संख्या-Cont (c) 190/2024 राज कुमार राम बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य के क्रम में राज कुमार राम, सेवानिवृत पदचर की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट किये जाने एवं अनुमान्य वित्तीय लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई।

2.    झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर वाद WP(S) No.-7081/2023 विजय कुमार ठाकुर बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के आलोक में विजय कुमार ठाकुर, सेवानिवृत्त (दिनांक-30.04.2024 को), वरीय अनुदेशक (तदर्थ रूप से नियुक्त), हस्तशिल्प संसाधन-सह-विकास केन्द्र, जमशेदपुर की सेवा नियमित करते हुए पेंशनादि लाभों की स्वीकृति दी गई।

3.    निर्माण कार्य श्रेणी की Goods and Services Tax (GST) दर में वृद्धि (यथा 12.00% के स्थान पर 18.00%) के परिप्रेक्ष्य में नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में भुगतान/अंतर राशि देयता हेतु प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

4.    मतियस विजय टोप्पो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-863/03), तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, रांची, सम्प्रति-निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग को सेवा से बर्खास्त करने संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

5.    राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से "झारखण्ड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना (Jharkhand State Higher Education Award Scheme)" लागू करने की स्वीकृति दी गई।

6.    उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची द्वारा WP(S) No. 4074/2016, रश्मि प्रसाद बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य तथा WP(S) No. 4418/2016, दीपक कुमार बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य वाद में दिनांक 23.01.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में वादीगण की स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु गैर-सरकारी सहायता प्राप्त भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालय,  डोरण्डा बालिका उच्च विद्यालय, डोरण्डा, रांची में सहायक शिक्षकों के 02 छाया पद, 26 फरवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि हेतु सृजन की स्वीकृति दी गई।


 

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