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Ranchi : वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को हाईकोर्ट से 50 हजार के निजी मुचलके पर मिली जमानत 

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रांचीः
न्यूज़ 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को बड़ी राहत मिली है। उन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट में  इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरूप चटर्जी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने को कहा गया है। तीन सप्ताह का समय दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई शपथ पत्र दायर करने के बाद होगी। बहस के दौरन कहा गया कि सीआरपीसी के नियमों का उल्लंघन किया गया है। प्रावधान के तहत गिरफ्तारी नहीं की गई थी। आज की सुनवाई एसके द्वेदी की अदालत में हुई। कहा जा रहा है कि धनबाद पुलिस को कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। बता दें कि रविवार की देर रात उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कल रांची के मेन रोड में इसके लिए पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था।