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Giridih : रूपेश पांडेय हत्याकांड को लेकर गिरिडीह में धारा-144 लागू, भड़काऊ पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई

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गिरिडीह: 

हजारीबाग के बरही में रूपेश पांडे की हत्या को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसे देखते हुए गिरिडीह में सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशालदील खलको ने धारा-144 लागू कर दिया। उन्होंने रविवार को धारा-144 लगाने का फैसला किया। फैसले की पुष्टि करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी विशालदील खलको ने बताया कि धारा-144 के तहत सदर इलाके में बेंगाबाद, गांडेय सहित कई इलाकों में धरना प्रदर्शन, जुलूस अथवा पुतला दहन पर पूरी तरह के पाबंदी लगा दी गई है। इसका सख्ती से पालन किया जायेगा। 

अगले आदेश तक जारी रहेगी धारा-144
सदर एसडीएम ने बताया कि पूरे सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा-144 अगले आदेश तक लागू रहेगी। यदि कोई सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। गौरतलब है कि हजारीबाग के बरही में मूर्ति विसर्जन के दौरान रूपेश पांडेय नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप समुदाय विशेष के लोगों पर लगा है इसलिए मामले ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है। 

घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन भी जारी
गौरतलब है कि गिरिडीह में लगातार इस घटना के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। हिंदू संगठनों सहित भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मसले को लेकर हेमंत सरकार पर हमलावर है। रांची में भी विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। मामले की वजह से किसी भी प्रकार से सौहार्द ना बिगड़े इसलिए गिरिडीह में धारा-144 लगाई गई है। 

मामले को लेकर हजारीबाग पुलिस का बयान
गौरतलब है कि हजारीबाग पुलिस ने मामले में कहा कि पीड़ित और आरोपी पक्ष के बीच पहले से ही आपसी रंजिश थी। इसी विवाद में रूपेश पांडेय की हत्या की गई। हालांकि, पुलिस ने कहा कि अभी तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या की असल वजह क्या थी। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है।