द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगली सुनवाई तक के लिए राहत दी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में रांची MP-MLA की विशेष अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन पर ED (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दर्ज शिकायत वाद (कंप्लेन केस) में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका को रांची MP-MLA की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके साथ ही उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। CM ने MP-MLA कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।सीएम की इस याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि, अब इस मामले में अदालत 16 जनवरी को सुनवाई करेगा। बता दें कि CM हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता पियूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक ED को काउंटर एफ़ीडेविट दायर करने का निर्देश दिया है।