द फॉलोअप डेस्क
आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम हेमंत को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आज मामले पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही सीएम पर किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने छह सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। अगली सुनवाई के दौरान पूर्व राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
गौरतलब है कि साल 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान सीएम हेमंत अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करने गए थे। उस दौरान उन पर आचार संहिता उलंघन करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में मुख्यमंत्री को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188,506 और RP एक्ट (रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट) के तहत दोषी बनाया गया है। मामले की सुनवाई पूर्वी सिंहभूम जिले के निचली अदालत में चल रही है। इस मामले पर रोक लगाने के लिए और दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग को लेकर सीएम ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट दायर की थी।
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