द फॉलोअप डेस्क
राजधानी रांची में अब बिना वर्दी और नेम प्लेट के ऑटो चलने वालों पर जुर्माना लगेगा। अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने इस चीज की शुरुआत की है। निर्धारित वर्दी के बिना ऑटो चलाने वाले चालकों पर 500 जुर्माना के साथ लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। रांची ट्रैफिक पुलिस ने सभी चालकों से तय वर्दी और उसमें नेम प्लेट लगाकर ही ऑटो चलाने का निर्देश दिया है। इससे संबंधित आदेश गुरुवार ट्रैफिक एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने जारी किया है।
थाना के थानेदारों को दिया निर्देश
ट्रैफिक एसपी की ओर से जारी आदेश में एसएसपी के निर्देश का हवाला दिया गया है। ट्रैफिक एसपी ने गोंदा, जगन्नाथपुर, कोतलवाली और लालपुर यातायात थाना के थानेदारों को निर्देश दिया है कि वे यातायात नियमों से ऑटो चलाकों को अवगत कराएं। इसके लिए अभियान चलाएं। पहले चरण में ऑटो चालकों को दाहिनी तरफ रॉड समेत अन्य आदेशों के बारे में बताएं। उन आदेशों का पालन कराएं। चालक आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई करें।
ऑटो के शीशे में लगानी होगी तय भाड़ा की तालिका
अब सभी चालकों को ऑटो में भाड़ा तालिका लगाना होगा। ट्रैफिक एसपी ने कहा कि भाड़ा तालिका को ऑटो के सामने वाले शीशे पर लगाएं, ताकि यात्री उसी तालिका को देखकर किराया दें। निर्धारित दर से अधिक किराया लेने वाले चालकों की शिकायत करें, निश्चित रूप से उस ऑटो चालक पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी। ट्रैफिक एसपी ने यात्रियों से अपील की है कि वे निर्धारित दर से अधिक भाड़ा का भुगतान किया भी हाल में चालक को नहीं करें।
पिछले जुलाई का आदेश, पर पालन नहीं
रांची के तत्कालीन एसएसपी ने 17 जुलाई 2023 को एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि ऑटो चालकों को नेम प्लेट के साथ वर्दी पहनकर ही ऑटो चलाना होगा। साथ ही ऑटो के दाहिनी तरफ रॉड लगाना और फस्ट एड बॉक्स रखना अनिवार्य है। कुछ दिन तक ऑटो चालकों ने इस आदेश का पालन किया। इसके बाद फिर से बिना वर्दी के ही चालक ऑटो चलाने लगे। ट्रैफिक पुलिस भी ऑटो चालकों पर सख्ती बरतना छोड़ दी। इसका फायदा ऑटो चालकों ने उठाया।