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'मोदी सरनेम' केस में राहुल गांधी की अर्जी पर सूरत कोर्ट में सुनवाई जारी

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द फॉलोअप डेस्क   

'मोदी सरनेम' केस में अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर 13 अप्रैल गुरुवार को सूरत के सेशंस कोर्ट में सुनवाई हो रही है। राहुल गांधी ने याचिका दायर कर सजा पर रोक लगाने की मांग की है। जज रॉबिन मोगेरा विशेष रूप से राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। बता दें कि कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में दो साल की सजा सुनाई है। मालूम हो कि राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सूरत की अदालत में अपील दायर की थी। अदालत ने राहुल को जमानत देते हुए सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। इस दौरान राहुल के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद थे।

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भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी याचिका पर किया विरोध  

राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने विरोध किया। विधायक ने सूरत के एक अदालत में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार-बार इस तरह का अपराध करते हैं। उन्हें अपमानजनक बयान देने की आदत है। उन्होंने कहा कि अपील दायर करने के लिए राहुल गांधी जिस ढंग से पेश हुए, वह उनके अहंकार और अदालत पर दबाव बनाने की मनोदशा को दर्शाता है।

'मोदी सरनेम' पर कोर्ट ने राहुल गांधी को ठहराया दोषी     

मालूम हो कि सूरत की एक अदालत ने 'मोदी सरनेम' पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को दोषी ठहराया और उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। राहुल के खिलाफ 2019 में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। राहुल को सजा सुनाए जाने के बाद वायनाड से उनकी लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई।

क्या है मोदी सरनेम का विवाद?

राहुल गांधी ने कर्नाटक में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इसके बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश ने मानहानि का केस करते हुए इताज नहीं तो पूरे पैसे वापस आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? उनके इस बयान से हमारी ओर समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। इन्हीं की याचिका पर सुनवाई के बाद राहुल गांधी को IPC की धारा 499 और 500 के तहत कोर्ट ने दोषी करार दिया था। खबर लिखे जाने तक फैसले से संबंधित कोई सूचना नहीं मिली है।

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