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अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त होगा, नयी नियमावली का प्रारूप तैयार

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द फॉलोअप, रांची

योजना एवं विकास विभाग ने योजना सेवा की नयी नियमावली तैयार कर लिया है। इस पर विधि और वित्त विभाग की भी सहमति मिल गयी है। अब इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। नयी योजना सेवा नियमावली में कई तरह के परिवर्तन किए गए हैं। नयी नियमावली में अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त कर दिया गया है। इस तरह नियमावली को स्वीकृति मिलने के बाद अवर योजना पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। अब सीधे सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति होगी। पूर्व में अवर योजना पदाधिकारियों सहायक और फिर जिला योजना पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति मिलती थी। लेकिन अवर योजना पदाधिकारी के पद पर वर्षों से नियुक्ति नहीं हुई।

नयी नियमावली में अब सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर जेपीएससी के माध्यम से सीधी नियुक्ति होगी। यहां से उन्हें जिला योजना पदाधिकारी से लेकर अपर सचिव और अपर निदेशक पद तक प्रोन्नति मिल सकेगी। जानकारी के अनुसार नयी नियमावली में कई और भी संशोधन किए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव पर जल्द ही कैबिनेट की स्वीकृति ले ली जाएगी। कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर स्वीकृति मिलने की पूरी संभावना है।

Tags - Jharkhand Planning Service Rules Junior Planning Officer post to be abolished Cabinet