logo

खनन पट्टा लीज पर सीएम हेमंत के खिलाफ दाखिल PIL हाईकोर्ट से खारिज

cm112.jpg

द फॉलोअप डेस्कः
खनन पट्टा आवंटन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ दायर जनहति याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा द्वारा दायर पहले की याचिका की पुनरावृत्ति है। चूंकि आरटीआई कार्यकर्ता और वकील सुनील महतो द्वारा दायर जनहित याचिका में कुछ भी नया नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया। 


नवंबर में फैसला सुरक्षित रख लिया था
बता दें कि सुनील महतो ने जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि रांची के चान्हो में 11 एकड़ जमीन 2021 में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन और उनकी भाभी के स्वामित्व वाली एक कंपनी को आवंटित की गई थी। उसी जिले के अनगड़ा ब्लॉक में भी 88 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। उसी वर्ष सोरेन को ही आवंटित कर दिया गया। इस मामले पर नवंबर में सुनवाई हुई थी और बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


राजनीति से प्रेरित है याचिका 

राज्य सरकार का बचाव करते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा था कि जनहित याचिका तुच्छ और राजनीति से प्रेरित होकर दायर की गई है। इससे पहले भी इसी तरह की एक याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसने मामले की जांच के आदेश पारित किए थे। रंजन ने कहा कि इसके बाद यह मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा था और वहां भी याचिका खारिज कर दी गयी थी।