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Breaking : बिना OBC आरक्षण के ही होगा झारखंड में पंचायत चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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रांची: 

झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर बड़़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। स्पष्ट है कि झारखंड में पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। दरअसल, गिरिडीह से आजसू पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने ये याचिका दाखिल की थी। गौरतलब है कि, राज्य सरकार ने कहा था कि चूंकि कोरोना की वजह से पहले ही पंचायत चुनाव में देरी हो चुकी है। ऐसे में ट्रिपल टेस्ट कराए जाने से और देरी होगी। यही वजह है कि इस बार पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का फैसला किया गया। 

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्या निर्देश दिया!
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगले पंचायत चुनाव के पहले ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की जाए। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल चुनाव की तारीख घोषित की जा चुकी है। प्रक्रिया जारी है। ऐसे में अब याचिका निष्प्रभावी हो गई है। इसे खारिज किया जाता है। इस फैसले में राज्य में 60 हजार से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि चुने जाने का रास्ता खुल गया है। 

मुख्यमंत्री ने बजट सत्र में क्या तर्क दिया था! 
पिछले महीने जब पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की गई तो इसें ओबीसी आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इससे पहले बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि इतनी कम अवधि में ट्रिपल टेस्ट संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव में पहले ही महामारी की वजह से देरी हो चुकी है, इसमें और देरी करना उचित नहीं होगा। वहीं विपक्ष का कहना था कि जब इतनी देरी हो ही गई है तो ट्रिपल टेस्ट कराकर आरक्षण लागू करने में हर्ज ही क्या है। 

सांसद सीपी चौधरी ने याचिका दाखिल की थी
इस बाबत सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सांसद की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिजीत मणि त्रिपाठी ने पक्ष रखा। झारखड सरकार ने भी अपना पक्ष रखा।