पलामू
पलामू में अवैध खनन बालू-पत्थर की अवैध खुदाई, बिना परमिशन गाड़ियों से ढुलाई और ओवरलोडिंग को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। मंगलवार को जिले के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि अब तक खनन विभाग ने 80 गाड़ियां पकड़ी हैं और 24 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना वसूला है, वहीं जिला परिवहन विभाग ने भी 60 गाड़ियां जब्त कर करीब 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
लाखों की वसूली और गाड़ियां जब्त
बैठक में जब कार्रवाई की समीक्षा की गई, तो जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि खनन विभाग ने अब तक 80 गाड़ियां जब्त की हैं, 4 FIR दर्ज की हैं और 24.19 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। इसी तरह, जिला परिवहन कार्यालय (DTO) ने भी 60 गाड़ियां पकड़कर 8.91 लाख रुपये वसूले हैं। हरिहरगंज में भी 6 गाड़ियां पकड़ी गईं, लेकिन सदर, मोहम्मदगंज और उंटारी रोड अंचल में कार्रवाई बिल्कुल शून्य रही।
'शून्य' रिपोर्ट वाले अफसरों को हिदायत और बालू घाटों की निगरानी
उपायुक्त शेखावत ने साफ कहा कि जिन इलाकों से कार्रवाई की रिपोर्ट शून्य आई है, वहां के अधिकारी तुरंत एक्टिव हों और नियमित रूप से छापेमारी अभियान चलाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि मानसून के दौरान एनजीटी के नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए और सभी संवेदनशील बालू घाटों पर चौबीसों घंटे कड़ी नजर रखी जाए।
खदानों में हादसों को रोकने के निर्देश
बीते दिनों हुसैनाबाद इलाके में एक बंद पड़ी खदान में पानी भरने की वजह से एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई थी। डीसी ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी दुखद घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि 'माइंस क्लोजर रिपोर्ट' का पूरा पालन कराया जाए, यानी काम बंद होने के बाद खदानों को सुरक्षित तरीके से बंद या बैरिकेड किया जाए।
सीसीटीवी, बैरियर और रात की गश्त बढ़ाने का ऑर्डर
अवैध खनन के रास्तों को पूरी तरह ब्लॉक करने के लिए उपायुक्त ने चिन्हित जगहों पर अतिरिक्त गड्ढे खोदने, अस्थायी चेकपोस्ट को मजबूत करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिना ई-चालान और ओवरलोड चलने वाले वाहनों को किसी भी कीमत पर न छोड़ा जाए। इस महत्वपूर्ण बैठक में एसपी कपिल चौधरी सहित पुलिस, परिवहन, वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे।