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10 जून 2022 को रांची के मेन रोड हिंसा मामले में 6 लोगों की रिहाई का आदेश, क्या फैसला सुनाया कोर्ट ने जानिये

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रांची
10 जून 2022 को राजधानी रांची के मेन रोड में हुई हिंसा के मामले में एक बड़ी कानूनी राहत सामने आई है। लोअर बाजार थाना कांड संख्या 133/22 से जुड़े इस मामले में अदालत ने 6 आरोपितों को बरी कर दिया है। शुक्रवार, 4 अप्रैल 2025 को अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये 6 युवक—मोहम्मद अफसर, मोहम्मद शाहबाज, सरफराज, तबारक, उस्मान उर्फ करण कच्छप और मोहम्मद साबिर—निर्दोष हैं, और उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए।
इस मामले में सिविल कोर्ट के अधिवक्ता खलील ने अहम भूमिका निभाई और निरंतर पैरवी के बाद यह फैसला आया। अदालत ने माना कि इन युवकों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था।


क्या थी घटना?
10 जून 2022 को बीजेपी की तत्कालीन प्रवक्ता नुपूर शर्मा के एक विवादित बयान के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। राजधानी रांची में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मेन रोड इलाके में जुलूस निकाला।
शुरुआत शांतिपूर्ण रही, लेकिन हालात जल्द ही बेकाबू हो गए। भीड़ ने प्रदर्शन के दौरान उग्र रूप अख्तियार कर लिया, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी।
इस हिंसा में कई लोग घायल हुए थे और भारी संख्या में गिरफ्तारियां भी हुई थीं। इन्हीं में से 6 युवक अब निर्दोष साबित होकर रिहा हुए हैं। इस फैसले को न्यायिक प्रणाली की जीत बताया जा रहा है, वहीं पीड़ित परिवारों ने राहत की सांस ली है। वकील खलील ने कहा कि "अदालत का यह फैसला बताता है कि सच चाहे जितना भी देर से सामने आए, वह सामने जरूर आता है।"

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