logo

RMC : लालपुर स्थिति पीडब्ल्यू विद्यापीठ सील, बायोम इंस्टीट्यूट एवं ब्रदर्स एकेडमी को नोटिस

लालपुर स्थिति पीडब्ल्यू विद्यापीठ सील, बायोम इंस्टीट्यूट एवं ब्रदर्स एकेडमी को नोटिस

द फॉलोअप, रांची

रांची नगर निगम क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सुरक्षा, मूलभूत सुविधाओं एवं भवन संबंधी निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा विशेष जांच अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज नगर निगम की टीम द्वारा प्रणामी हाइट्स, लालपुर स्थित पीडब्ल्यू विद्यापीठ कोचिंग संस्थान की जांच की गई। जांच के दौरान संस्थान द्वारा बेसमेंट में कोचिंग का संचालन किया जाना पाया गया, जो भवन के स्वीकृत उपयोग (Usage) एवं भवन उपविधियों के प्रावधानों का उल्लंघन है। पूर्व में जारी नोटिस के बावजूद निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संस्थान को सील कर दिया गया।

इसके अलावा, निगम की टीम द्वारा हिनू स्थित बायोम इंस्टीट्यूट एवं ब्रदर्स एकेडमी की भी जांच की गई। दोनों संस्थानों द्वारा नोटिस के विरुद्ध वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गई। संस्थान संचालकों द्वारा बताया गया कि संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हैं और उन्हें निर्धारित समय में प्रस्तुत किया जाएगा। जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं के संबंध में रांची नगर निगम की नगर निवेशक शाखा द्वारा संबंधित संस्थानों को नियमानुसार नोटिस निर्गत किया गया था। नोटिस के माध्यम से निर्धारित वैधानिक प्रावधानों एवं भवन संबंधी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद मानकों का अनुपालन नहीं किए जाने पर पीडब्ल्यू विद्यापीठ के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की गई।

रांची नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी की लगातार जांच की जा रही है। जांच के दौरान फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत सुरक्षा मानक, पर्याप्त वेंटिलेशन, छात्र-छात्राओं के लिए सुरक्षित एवं समुचित प्रवेश-निकास व्यवस्था, निर्धारित क्षमता के अनुरूप नामांकन, पर्याप्त स्थान, ट्रेड लाइसेंस सहित भवन एवं सुरक्षा से जुड़े अन्य आवश्यक मानकों की जांच की जा रही है। मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

मानकों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई

रांची नगर निगम ने सभी कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना वैध ट्रेड लाइसेंस, आवश्यक फायर एनओसी, अग्नि सुरक्षा उपायों एवं भवन उपविधियों के निर्धारित मानकों का अनुपालन किए बिना संस्थान का संचालन स्वीकार्य नहीं होगा। सभी संचालकों को अपने संस्थानों में फायर सेफ्टी, विद्युत सुरक्षा, सुरक्षित प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, पर्याप्त वेंटिलेशन, क्षमता के अनुरूप नामांकन, पर्याप्त स्थान, ट्रेड लाइसेंस तथा भवन संबंधी सभी आवश्यक मानकों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े मानकों एवं वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर सीलिंग की कार्रवाई भी की जाएगी।

Tags - Ranchi Municipal Corporation coaching institutes Vidyapeeth Brothers Academy Biome action