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SIR : मैपिंग एवं इन्यूमरेशन फेज़ के दौरान मतदाताओं से कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाएगाः के रवि कुमार

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द फॉलोअप, रांची
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि कुछ प्रिंट मीडिया ने 14 जून 2026 को और कुछ इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया ने 13 जून 2026 की शाम से मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया के एक स्टेकहोल्डर के अनुरोध के बारे में समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग से गणना चरण के दौरान ही मतदाताओं के सभी दस्तावेज एकत्र करने का अनुरोध किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश संख्या 23/2025-ERS (Vol-II) दिनांक 14 मई 2026 के पैराग्राफ 'd' में कहा गया है कि इन्यूमरेशन फेज़  के दौरान मतदाताओं से कोई भी दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाना है।” यह निर्देश मतदाताओं के हित में जारी किया गया है क्योंकि एसआईआर (SIR) प्रक्रिया पारदर्शी और सरल प्रक्रिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि झारखंड की 2026 की मतदाता सूची में शामिल मौजूदा मतदाताओं में से दस्तावेज जमा करने वाले मतदाताओं की संख्या बहुत ही कम होगी और दस्तावेज केवल उन्हीं चिन्हित मतदाताओं से एकत्र किए जाएंगे जिन्हें नोटिस और सत्यापन अवधि (5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026) के दौरान नोटिस मिलेगा।

झारखंड की 2026 की मतदाता सूची के वे मौजूदा मतदाता, जिन्होंने बिना किसी विसंगति के पिछली SIR मतदाता सूची के साथ अपना स्वयं का या माता-पिता का मैपिंग पूरा कर लिया है, उन्हें इन्यूमरेशन फेज़ के दौरान कोई भी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें इन्यूमरेशन फेज़ के दौरान केवल भरा हुआ और हस्ताक्षरित इन्यूमरेशन फॉर्म  एक नवीनतम रंगीन फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा और उनका नाम SIR 2026 की प्रारूप मतदाता सूची में दिखाई देगा। यदि उनके विधानसभा क्षेत्र में किसी अन्य मतदाता द्वारा कोई आपत्ति दर्ज की जाती है और यदि ईआरओ ऐसे मतदाताओं की सुनवाई करने का निर्णय लेते हैं, तो ईआरओ द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा और ईआरओ द्वारा ही सुनवाई की जाएगी।

 झारखंड की 2026 की मतदाता सूची के वे मौजूदा मतदाता, जिन्होंने पिछली SIR के मतदाता सूची के साथ अपना स्वयं का या माता-पिता का मैपिंग पूरा तो किया है लेकिन उसमें कुछ विसंगतियां (त्रुटियां) हैं, उन्हें भी इन्यूमरेशन फेज़ के दौरान कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भी इन्यूमरेशन फेज़ के दौरान नवीनतम रंगीन फोटो के साथ भरा हुआ और हस्ताक्षरित इन्यूमरेशन फॉर्म  बीएलओ को जमा करना होगा और उनका नाम भी SIR 2026 की प्रारूप मतदाता सूची में दिखाई देगा। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ, एईआरओ और आपके मतदान केंद्र के बीएलओ इन्यूमरेशन फेज़ के दौरान इन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि इस प्रकार के मतदाता पिछली SIR विवरण के बारे में अधिक सटीक जानकारी देने में सक्षम हैं, तो संबंधित ERO/AERO और BLO वेबसाइट www.voters.eci.gov.in से ऐसी जानकारी खोजने और प्राप्त करने में सक्षम होंगे और वे गणना चरण के दौरान विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। भारत में किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से पिछली SIR विवरण के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों और मतदाताओं सहित सभी हितधारकों द्वारा इस वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है।

 2026 की मतदाता सूची के वे मौजूदा मतदाता, जिन्होंने पिछली SIR मतदाता सूची के साथ अपना स्वयं का या माता-पिता का मैपिंग पूरा नहीं किया है, उन्हें भी इन्यूमरेशन फेज़ के दौरान कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं  है। उन्हें भी इन्यूमरेशन फेज़ के दौरान नवीनतम रंगीन फोटो के साथ भरा हुआ और हस्ताक्षरित इन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ को जमा करना होगा और उनका नाम भी SIR 2026 की प्रारूप मतदाता सूची में दिखाई देगा। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ERO, AERO और आपके मतदान केंद्र के BLO इन्यूमरेशन फेज़ के दौरान स्वयं या माता-पिता का मैपिंग पूरा करने का प्रयास करेंगे। यदि इस प्रकार के मतदाता पिछली SIR विवरण के बारे में अधिक सटीक जानकारी देने में सक्षम हैं, तो संबंधित ERO/AERO और BLO www.voters.eci.gov.in से ऐसी जानकारी खोजने और प्राप्त करने में सक्षम होंगे। बीएलओ बिना किसी विसंगति के स्वयं या माता-पिता का मैपिंग करने का प्रयास करेंगे, और इन मतदाताओं को भी कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

जैसा कि 2026 के मौजूदा मतदाताओं के तीन संभावित मामलों के बारे में बताया गया है, बीएलओ को या ऑनलाइन (जैसा भी मामला हो) भरा हुआ और हस्ताक्षरित इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने पर, उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में प्रकाशित किया जाएगा। इन्यूमरेशन फेज़ के दौरान, इन्यूमरेशन फॉर्म के वितरण के लिए बीएलओ घर-घर जाकर पहले से भरे हुए व्यक्तिगत इन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण करेंगे और किसी अन्य दस्तावेज को जमा करने की आवश्यकता के बिना आपके भरे हुए और हस्ताक्षरित गणना फॉर्म को एकत्र और डिजिटाइज़ करेंगे। केवल वे मौजूदा मतदाता जिन्हें नोटिस और सत्यापन अवधि के दौरान नोटिस मिलता है, उन्हें ही आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, अन्य किसी को कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के किसी भी हिस्से में (जिसमें झारखंड की 2003 की SIR मतदाता सूची भी शामिल है) पिछली SIR में मतदाता का नाम होना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और यह पिछली SIR मतदाता सूची आपके विधानसभा क्षेत्र के ERO/AERO/BLOs के पास उपलब्ध है और वे मतदाताओं की ओर से पिछली SIR मतदाता सूची के उद्धरण (extract) की सत्यापित प्रति जमा करेंगे।

इस प्रकार, 2026 की मतदाता सूची के मौजूदा मतदाताओं की बहुत ही न्यूनतम संख्या को केवल 5 अगस्त 2026 के बाद ही दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी, और वह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी पिछली SIR के उद्धरण की सत्यापित प्रति, आपके विधानसभा क्षेत्र के ERO/AERO/BLOs के पास पहले से उपलब्ध है। झारखंड की 2026 की मतदाता सूची में मौजूद और अपना या माता-पिता का मैपिंग पूरा कर चुके वे मतदाता, जो झारखंड के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित होना चाहते हैं, उन्हें कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इन मौजूदा मतदाताओं को दावा और आपत्ति अवधि (5 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026) के दौरान केवल फॉर्म-8 (Form-8) जमा करना होगा।

ऐसे भारतीय नागरिक जो 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो जाएंगे और अपने सामान्य निवास स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के इच्छुक हैं, तथा झारखंड या भारत के किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें जन्म तिथि और जन्म स्थान के आधार पर स्वयं, स्वयं और माता-पिता में से किसी एक, तथा स्वयं और दोनों माता-पिता के लिए घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 (Form-6) जमा करना होगा। यह आवेदक दस्तावेज के रूप में पिछली SIR मतदाता सूची का वह एक्सट्रैक्ट पेज भी जमा कर सकता है जिसमें उनके माता-पिता का नाम शामिल है, जो आपके ERO/AERO/BLOs के पास उपलब्ध है। नए मतदाता के लिए घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेज के साथ फॉर्म-6 इन्यूमरेशन फेज़ (30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026) और दावा एवं आपत्ति अवधि (5 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026) के दौरान जमा किया जाना चाहिए।

झारखंड से बाहर की वर्तमान मतदाता सूची के मौजूदा मतदाता, जो झारखंड के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित होना चाहते हैं, उन्हें दावा और आपत्ति अवधि (5 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026) के दौरान जन्म तिथि और जन्म स्थान के आधार पर स्वयं, स्वयं और माता-पिता में से किसी एक, तथा स्वयं और दोनों माता-पिता के लिए घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवल फॉर्म-8 (Form-8) जमा करना होगा। यह आवेदक भी दस्तावेज के रूप में पिछली SIR मतदाता सूची का उद्धरण पृष्ठ जमा कर सकता है जिसमें उनके माता-पिता का नाम शामिल है, जो आपके ERO/AERO/BLOs के पास उपलब्ध है।

इस प्रकार, दस्तावेज जमा करने के लिए आवश्यक मौजूदा मतदाताओं की संख्या बहुत कम है। यदि उन्हें नोटिस और सत्यापन अवधि (5 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026) के दौरान ईआरओ से कोई नोटिस प्राप्त होता है, तो उन्हें अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान या दोनों के आधार पर, जैसा भी मामला हो, आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। 14 जून 2026 तक, झारखंड के 2.64 करोड़ मतदाताओं में से 2.11 करोड़ मतदाताओं, यानी 79.73% मतदाताओं ने अपना स्वयं का या माता-पिता का मैपिंग पूरा कर लिया है।

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