रांचीः
अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ रांची नगर निगम बहुत ही सख्ती से सामने आई है। पिछले 2 दिनों से नगर आयुक्त लगातार इस पर काम कर रही है। हाल ही में आयुक्त ने अपर बाजार में अवैध निर्माण करने वाली 17 दुकानों को 72 घंटे में सील करने का आदेश दिया है। बता दे कि यह आदेश ट्रिब्यूनल से राहत नहीं मिलने के बाद आया है।
नगर आयुक्त ने जारी किया नोटिस
इसके लिए नगर आयुक्त ने शुक्रवार को अपर बाजार के दीनबंधु लेन, सुनार पट्टी स्थित कपड़ा, ज्वेलरी व बर्तन दुकानों को नोटिस भेजा है। जिसमें लिखा हुआ है कि दुकान के मालिक 72 घंटे में दुकान व जगह खाली कर दे। साथ ही उस नोटिस में यह भी लिखा है कि निर्धारित अवधि तक दुकान खाली ना हुआ तो उसे बलपूर्वक सील किया जायेगा।
सरनम कांप्लेक्स हो गया सील
नगर आयुक्त ने शुक्रवार को डिबडीह पुल के नजदीक स्थित सरनम कांप्लेक्स को सील कर दिया है। बता दें कि अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम की टीम कांप्लेक्स के संचालक से स्वीकृत नक्शे की मांग की थी। संचालक नक्शा शामिल नहीं कर सका, फिर नगर आयुक्त कोर्ट में सुनवाई के बाद कांप्लेक्स को सील किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल्डिंग का जी प्लस टू का नक्शा पास हुआ था, लेकिन मालिक ने जी प्लस थ्री का निर्माण कराया है। जिसके कारण नगर आयुक्त को बिल्डिंग सील करना पड़ा।