रांचीः
झारखंड विधानसभा में मुस्लिम सदस्यों के नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा आवंटित करने को लेकर सितंबर 2021 में बहुत विवाद हुआ था। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने सड़क से सदन तक इसका विरोध किया था। उसी दौरान विधानसभा घेरने पहुंचे भाजपा के नेता-कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने FIR दर्ज कर दी थी। मामला सिविल कोर्ट से हाईकोर्ट तक पहुंच गया, जहां 22 फरवरी को रांची के सांसद संजय सेठ और मेयर आशा लकड़ा सहित 27 लोगों को 25-25 हजार के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत देने का निर्णय सुनाया था।
आज संजय सेठ और भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने लोअर कोर्ट में स्पेशल जज (MP, MLA कोर्ट) अनामिका किस्कू के कोर्ट में सरेंडर किया। भाजपा नेत्री नीलम चौधरी और रेखा महतो ने भी सरेंडर किया। कोर्ट ने ₹ 25000 के दो मुचलकों को जमा करने पर सबों को जमानत दे दी।
बता दें कि मामले में जमानत के लिए सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी पर उसे ख़ारिज कर दिया गया था।उसके बाद दुबारा हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 22 फरवरी को सभी को जमानत देने के फैसले पर मुहर लगाई थी।