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धनबाद : विधायक ढुलू महतो की पत्नी ने कहा यह सरकार मेरे पति को जेल में मारने की साजिश रच रही

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रांचीः 
भाजपा विधायक ढुलू महतो ने सोमवार को अदालत में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें एक माह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। एक माह की अवधि 10 जनवरी को पूरी होनी थी। इधर उनकी पत्नी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार को विधायक की पत्नी सावित्री देवी ने एक प्रेसवार्ता कर कहा कि वर्तमान सरकार उनके पति को जेल में ही जान से मारने की साजिश रच रही है। उनके पति द्वारा किये जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यों से सरकार घबरा गई है। इसलिए उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए साजिश रच रही है। इसमें पुलिस प्रशासन भी साथ दे रहे हैं। इसमें पूर्व विधायक जलेश्वर महतो और विजय झा जैसे नेता भी शामिल हैं। 


मामले की सीबीआई जांच हो 
पिछले दिनों जेल में रहने के दौरान भी उन पर आठ संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए गये। बिना किसी सर्च वारंट के पुलिस ने घर में घुसकर परिवार के साथ बदतमीजी की, लेकिन मेरे पति औऱ विधायक ढुलू महतो कानून का सम्मान करते हैं।। इसलिए तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने सरेंडर किया। जेल प्रशासन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं करा रहा है। यह सब साजिश के तहत हो रहा है। उन्होंने मामले की वह हाई कोर्ट का रूख करेंगी। सावित्री देवी सीबीआइ से जांच कराने की लगातार मांग कर रही हैं।

 

 बता दें कि धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 9 अक्टूबर 2019 को विधायक ढुलू समेत कांड के नामजद पांच आरोपितों को वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में डेढ़ डेढ वर्ष की साधारण कारावास एवं 9 हजार रूपए जुर्माना से दंडित किया था। वहीं, अदालत ने मामले के नामजद आरोपित बसंत शर्मा को बरी कर दिया था। आरोपितों ने 4 नवंबर 2019 को सेशन कोर्ट में कुल चार अपील दायर कर सजा के आदेश को चुनौती दी थी। सत्र न्यायालय ने विधायक समेत अन्य की अपील  24 अगस्त 2022 को खारिज कर दी, जिसे विधायक महतो समेत अन्य ने झारखंड उच्च न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर कर चुनौती दी थी परंतु रिवीजन करने से पहले विधायक ने निचली अदालत में सरेंडर नहीं किया था। लिहाजा उच्च न्यायालय ने उन्हें पहले सरेंडर कर का आदेश दिया था।

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