भोपाल:
झारखंड की तर्ज़ पर मध्यप्रदेश में भी बिना OBC आरक्षण के पंचायत-निकाय चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि 5 साल पर चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी है। सरकार कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रिपल टेस्ट नहीं करवा सकी है। ऐसे में OBC आरक्षण तय किये गए शर्तों को पूरा किये बिना नहीं दिया जा सकता। पंचायत-निकाय चुनाव सिर्फ एससी-एसटी आरक्षण के साथ करवाई जाए। जिसकी अधिसूचना 15 दिनों के भीतर सरकार जारी करे।
झारखंड में भी पंचायत चुनाव बिना OBC के आरक्षण होंगे
इससे पहले झारखंड में पंचायत चुनाव बिना OBC आरक्षण के करवाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुका है जिससे झारखंड में विपक्षी बीजेपी ने सरकार पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया था लेकिन वहीं बीजेपी अपने शासित राज्य मध्य प्रदेश में समय पर ट्रिपल टेस्ट नहीं करा सकी। जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव बिना OBC आरक्षण के करवाने का फैसला दिया।
फैसले पर क्या बोले शिवराज सिंह चौहान
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी कोर्ट का फैसला आया है। फैसले का विस्तार से अध्ययन किया जायेगा। चुनाव OBC आरक्षण के साथ हो इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे ,इसके लिए रिव्यु पीटिशन दायर कर कोर्ट से पुर्नविचार का आग्रह करेंगे।