रांचीः
कांके से भाजपा विधायक समरी लाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है इस मामले में अदालत ने कहा कि अगर सदस्यता पर खतरा आता है तब स्टे लगाने की मांग कर सकते हैं। मामले में अगली सुनवाई 8 जून को होगी।
जाति स्क्रुटनी कमिटी के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले में अदालत ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा को प्रतिवादी बनाया है।
क्या है मामला
समरी लाल ने जाति स्क्रूटनी कमिटी के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके जाति प्रमाण पत्र को ग़लत करार दिया गया था। प्रार्थी के अधिवक्ता हर्ष कुमार के मुताबिक़ याचिका में कहा गया है कि बिना किसी ठोस आधार के समरी लाल की जाति प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया गया है। यह नैसर्गिक न्याय नही है।