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रांची : कोर्ट में पेश हुए कैलाश यादव और प्रदीप तिवारी, 1932 के विरोध को लेकर जारी नोटिस का दिया जवाब

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रांची: 

गुरुवार को झारखंड नवनिर्माण मंच के केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव के साथ प्रदीप तिवारी और रामकुमार यादव ने रांची अनुमंडल न्यायालय में पेश होकर प्राप्त 107 नोटिस पर अधिवक्ता दीपक श्रीवास्तव के माध्यम से जवाब दाखिल किया। गौरतलब है कि हेमंत सरकार द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने का प्रस्ताव के विरोध में झारखंड नवनिर्माण मंच मुखरता से सरकार के जनविरोधी फैसले का विरोध कर रहा है।

कैलाश यादव सहित 6 लोगों को मिला नोटिस
इस विषय को लेकर धुर्वा थाना के द्वारा 17 सितंबर को रांची एसडीओ कोर्ट में शांति भंग होने की आशंका का हवाला देकर झारखंड नवनिर्माण मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव, रामकुमार यादव और समाजसेवी प्रदीप तिवारी सहित 6 लोगों के नाम से धारा 107 के तहत नोटिस जारी किया गया था। कोर्ट नोटिस के सवाल पर मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि सरकार के जनविरोधी नीतियों एवं असंवैधानिक निर्णयों का विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, अभिव्यक्ति का आजादी है।

28 सितंबर को दोबारा कोर्ट में पेश होना होगा
नोटिस के माध्यम से हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है, लेकिन प्रशासन यहां सरकार के दबाव में कहीं न कहीं एकतरफा करवाई करने का कार्य कर रही है। इनका कहना है कि ये सर्वविदित है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से अनेकों खतियानी समर्थको द्वारा अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी कर भाईचारा बिगड़ने का काम किया जा रहा है। कैलाश यादव ने कहा की एसडीओ कोर्ट ने हम सभी को पुन 28 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया है।

कहा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हुए अपनी बाते रखेंगे, लेकिन नवनिर्माण मंच के तत्वाधान में जनजागरण अभियान के तहत 1932 खतियान का विरोध निरंतर जारी रहेगा और व्यापक व मजबूत बनाया जाएगा।