द फॉलोअप डेस्क, रांची:
सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में नॉर्मेलाइजेशन फॉर्मूले पर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) घिर गया है। सोमवार को हाईकोर्ट में विवाद पर सुनवाई के दौरान JSSC ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। दरअसल, प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मेलाइजेशन फॉर्मूले को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि नियुक्ति नियमावली में नॉर्मेलाइजेशन का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है और परिणाम जारी करते समय इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया जो नियम विरुद्ध है। वहीं, JSSC का तर्क है कि विज्ञापन में नॉर्मेलाइजेशन फॉर्मूले का स्पष्ट उल्लेख किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा
आयोग ने हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसी मामले में हाईकोर्ट ने JSSC से 8 अहम बिंदुओं पर जवाब तलब किया था। आयोग ने जवाब दाखिल किया है और अब याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों औऱ आयोग के पक्ष पर सुनवाई होगीी। 28 सितंबर को मामले की सुनवाई निर्धारित की गई है।