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JPSC परीक्षा गड़बड़ी : पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने HC से मांगी जमानत, निचली अदालत ने खारिज की थी याचिका

पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने HC से मांगी जमानत, निचली अदालत ने खारिज की थी याचिका


रांची
अक्टूबर में हुई झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा में कथित गड़बड़ी (irregularity) के मामले में जेल में बंद JPSC के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव एल. खियांग्ते ने झारखंड हाईकोर्ट (High Court) में जमानत (bail) याचिका दाखिल की है। उन्होंने निचली अदालत (lower court) से जमानत खारिज होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि, याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई है।
कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला
एल. खियांग्ते की जमानत याचिका अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने खारिज कर दी थी। निचली अदालत में बचाव पक्ष (defence) ने दलील दी थी कि जांच के दौरान उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य (concrete evidence) नहीं मिला और छापेमारी (raid) के दौरान भी उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री (incriminating material) बरामद नहीं हुई।


 

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