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झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चौकीदार बहाली में ‘बीट’ की अनिवार्यता खत्म

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रांची
झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार पद पर नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि बहाली के लिए उम्मीदवार का उसी विशेष “बीट” यानी कार्यक्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है। अदालत के इस निर्णय से राज्य भर के उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जिनके आवेदन केवल बीट क्षेत्र की बाध्यता के कारण खारिज कर दिए गए थे।
यह मामला गिरिडीह जिले के निवासी पवन कुमार राय से जुड़ा है। उन्होंने चौकीदार पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने उनकी उम्मीदवारी यह कहते हुए रद्द कर दी थी कि वे संबंधित बीट के स्थायी निवासी नहीं हैं। इस निर्णय को चुनौती देते हुए पवन कुमार राय ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।


मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि चौकीदार बहाली के लिए बीट विशेष में निवास की शर्त को अनिवार्य नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने इस आधार पर प्रशासनिक निर्णय को असंगत माना और अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब जिला स्तर पर होने वाली चौकीदार नियुक्तियों में आसपास के बीट के योग्य अभ्यर्थियों की दावेदारी का रास्ता साफ हो गया है। इससे भविष्य की भर्तियों में पात्रता के दायरे को लेकर प्रशासन को भी स्पष्ट दिशा मिली है। इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ में हुई। अदालत के इस निर्णय को राज्य में सरकारी भर्तियों से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।

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