logo

झारखंड हाईकोर्ट ने DGP के इस आदेश पर लगाई रोक 

highcourt14.jpg

द फॉलोअप डेस्क 
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें पुलिस कैडर के सब इंस्पेक्टरों को होमगार्ड कैडर में कंपनी कमांडर के पद पर ट्रांसफर किया गया था। डीजीपी ने 13 सितंबर 2024 को झारखंड के विभिन्न जिलों में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर को होमगार्ड में कंपनी कमांडर के रूप में ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद डीजीपी के इस आदेश को रामजी कुमार सहित अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की। प्रार्थियों ने  तर्क दिया कि उनकी नियुक्ति पुलिस कैडर में हुई थी और डीजीपी क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दूसरे कैडर में उनका ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोर्ट ने प्रार्थियों की बहस सुनने के बाद डीजीपी के आदेश पर रोक लगा दी।

Tags - झारखंड न्यूज झारखंड हिंदी न्यूज झारखंड हाईकोर्ट डीजीपी Jharkhand News Jharkhand Hindi News Jharkhand High Court DGP