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पेसा लागू होने के बाद हाईकोर्ट से राहत, बालू घाटों के अलॉटमेंट पर लगी रोक हटी  

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रांची 
पेसा नियमावली लागू नहीं होने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग ने अदालत को बताया कि राज्य में पेसा नियमावली अब लागू कर दी गई है। इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निष्पादन करते हुए बालू घाटों की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगाई गई रोक को हटा लिया।
हाईकोर्ट के इस फैसले से झारखंड में बालू घाटों की नीलामी के बाद उनके आवंटन का रास्ता साफ हो गया है। यह अवमानना याचिका आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर की गई थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश की खंडपीठ में हुई, जहां राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा, जबकि प्रार्थियों की तरफ से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने दलीलें पेश कीं।

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