द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC में लंबे समय से खाली पड़े अध्यक्ष और सदस्यों के पदों को भरने को लेकर राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को कहा है कि अगले दो महीने के भीतर इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया हर हाल में पूरी की जाए। अदालत ने यह आदेश महाधिवक्ता की दलीलों और सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद दिया।

19 नवंबर से पहले देनी होगी कार्रवाई की रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि नियुक्ति को लेकर अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 19 नवंबर से पहले अदालत में दाखिल की जाए। मामले की अगली सुनवाई भी 19 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार JPSC के रिक्त पदों को भरने को लेकर गंभीर है और आगामी दो महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की प्रबल संभावना है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने JPSC के अध्यक्ष और सदस्यों के पद लंबे समय से खाली रहने पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए स्पष्ट टाइमलाइन बताने को कहा था। अब सरकार के आश्वासन के बाद कोर्ट ने दो महीने की समय-सीमा तय करते हुए 19 नवंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।