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रांची की ट्रैफिक व्यवस्था लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने की सुनवाई 

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द फॉलोअप डेस्क :
रांची में यातायात की समस्या को देखते हुए हाईकोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को निर्देश दिया है कि वे खुद लगातार औचक निरीक्षण करें ताकि यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे। हाईकोर्ट ने ट्रैफिक SP को फटकार लगाते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ VIP  मूवमेंट के दौरान ही अलर्ट रहती है। ट्रैफिक को नियंत्रन करने के बजाय उनका ध्यान वसूली में रहता है। साथ ही हाईकोर्ट ने मौखिक कहा कि शहर के आधे से ज्यादा कैमरे भी खराब है। ऐसे में अपराधिक घटनाओं की रोकथाम कैसे होगी? कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि शहर के चौक-चौराहों के आसपास जितने भी सब्जी बजार हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो। रांची नगर निगम को भी फुटपाथ दुकानदारों की आजीविका को देखते हुए उनके लिए वैकल्पिक जगह तलाश करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक एसपी को अपने अधिकारियों के साथ मिलकर यातायात की समस्या का समाधान निकालना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यातायात नियमों का पालन किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़क पर जो भी ऑटो, ई-रिक्शा सड़क पर अतिक्रमण करते है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एवं जो ऑटो, ई-रिक्शा चालक निर्धारित ड्रेस कोड का पालन नहीं करते हैं। उनके खिलाफ सरकार को एक रेगुलेशन बनानी चाहिए और उन्कें खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि जनता को हर चीज की खरीदारी करने के लिए मेन रोड आने की मानसिकता से बचना चाहिए ताकि जाम से बचा जा सके।

Tags - रांची ट्रैफिक व्यवस्था झारखडं हाई कोर्ट Ranchi Traffic System Jharkhand High Court