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नमाज़ कक्ष विवाद : झारखंड हाईकोर्ट ने आखिर रांची सांसद और मेयर समेत 27 भाजपा नेता-कार्यकर्ताओं को दे दी ज़मानत

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रांचीः

झारखंड विधानसभा में मुस्लिम सदस्यों के नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा आवंटित करने को लेकर सितंबर 2021 में बहुत विवाद हुआ था। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने सड़क से सदन तक इसका विरोध किया था। उसी दौरान विधानसभा घेरने पहुंचे भाजपा के नेता-कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने  FIR दर्ज कर दी थी। मामला सिविल कोर्ट से हाईकोर्ट तक पहुंच गया, जहां आज रांची के सांसद संजय सेठ और मेयर आशा लकड़ा सहित 27 लोगों को 25-25 हजार के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी दी गई है। 

 

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने गुहार लगते हुए कहा कि आरोप गलत है। ये आरोप राजनीति से प्रेरित हो कर लगाए गए हैं इसीलिए इन सभी को अग्रिम जमानत दी जाये। जिसे ध्यान में रखते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता की बात स्वीकारी और अग्रिम जमानत देने के लिए राज़ी हो गए। 

बता दें कि मामले में जमानत के लिए सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गए थी पर उसे ख़ारिज कर दिया गया था।उसके बाद दुबारा हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई। जिसकी सुनवाई करते हुए सभी को जमानत दे दी गयी।