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नरबली के तीन दोषियों को 7 साल बाद झारखंड हाईकोर्ट ने दी जमानत,जानिए क्या है मामला 

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द फॉलोअप डेस्क:

झारखंड हाई कोर्ट ने 6 वर्षीय मासूम की नरबली करने के जुर्म में जेल में बंद तीन दोषियों को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। दरअसल गुमला सिविल कोर्ट ने वर्ष 2017 में 4 लोगों को साबिया, सब्बा, शहजादी और जमील को नरबली करने के जुर्म में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा  सुनायी थी। इसके बाद तीनों दोषियों ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी।
इस केस के चौथे आरोपी को पहले ही बेल मिल चुकी है। साबिया,सब्बा और शहजादी की अपील हाईकोर्ट के न्यायधीश जसिटस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच में सुनवाई हुई। दोषियों की और से हाईकोर्ट किया अधिवक्ता शौर्या द्विवेदी ने बहस की। सबीय,सब्बा और शहजादी तीनों सगी बहने हैं। 
इनके खिलाफ एक 6 वर्षीय मासूम की बलि देने का जुर्म सिद्ध हुआ था। निचली अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को 7 वर्ष से जेल की सलाखों के पीछे थी। हाईकोर्ट लीगल सर्विस पैनल के जरिए दोषियों ने अधिवक्ता शोर्या द्विवेदी को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया था।   
 

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