द फॉलोअप डेस्क
लैब असिस्टेंट नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई में हाईकोर्ट ने JSSC को उन 8 प्रार्थियों के लिए पोस्ट रिजर्व रखने का आदेश दिया है, जिन्होंने याचिका दाखिल की है। बता दें कि इस संबंध में दिव्यांशु राज और अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गयी थी। दरअसल कुछ समय पहले JSSC ने लैब असिस्टेंट के पद के लिए नियुक्ति निकाली थी। नियुक्ति ने लिए जारी विज्ञापन में जो शर्ते थी वो नियुक्ति नियमावली से अलग थी। इसी के खिलाफ 8 प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराए थी। हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने प्रार्थियों की ओर से बहस की। इसकी सुनवाई न्यायधीश जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने करते हुए उन प्रार्थियों के लिए पोस्ट रिजर्व करने का निर्देश दिया है।