logo

रांची विश्वविद्यालय की संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति पर झारखंड HC ने लगाई रोक

Jharkhand-HC-1140x75099.jpg

द फॉलोअप डेस्क
रांची विश्वविद्यालय की ओर से 13 मार्च 2024 को जारी संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति विज्ञापन पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह आदेश रांची विश्वविद्यालय के संविदा कर्मी असिस्टेंट टीचर संजीता कश्यप और अन्य की ओर से दायर याचिका पर आया। याचिका में कहा गया कि इस विज्ञापन के तहत नियुक्ति होने पर पुराने संविदा पर कार्यरत असिस्टेंट शिक्षकों को हटा दिया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है।

कोर्ट में अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुराने संविदा कर्मियों को केवल स्थाई नियुक्ति से ही हटाया जा सकता है, न कि नई संविदा नियुक्तियों के आधार पर। राज्य सरकार ने भी संकल्प जारी किया था कि नए संविदा कर्मी की नियुक्ति के बाद पुराने कर्मियों की सेवा समाप्त हो जाएगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में रांची विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को 8 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Tags - ranchi university high court stay on apponitment jharkhand khabar latest news jharkhand jharkhand high court news professors vacancy