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जामताड़ा : असम राइफल्स के जवान से मारपीट मामले में चार दोषियों को सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

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जामताड़ा
असम राइफल्स के एक पुलिस जवान के साथ मारपीट, लूटपाट और गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। मंगलवार को जामताड़ा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय द्वारा सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई पूरी की गई। दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद, न्यायालय ने मामले के सभी चार आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए जेल और जुर्माने की सजा सुनाई।
राहुल और युवराज को मिली कड़ी सजा
न्यायालय ने राहुल कुमार गुप्ता तथा युवराज यादव को उपरोक्त सभी धाराओं में एक समान सजा सुनाई। इसके साथ ही, धारा 109/190 के तहत दोनों को 6 साल के कारावास तथा ₹6,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उन्हें 18 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी आरोपियों की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा, आरोपियों द्वारा पहले जेल में बिताई गई अवधि को इस सजा में समायोजित (कम) किया जाएगा।
क्या था पूरा मामला?
​यह पूरा मामला मिहींजाम थाना कांड संख्या 54/2024 के तहत दर्ज है। घटना 16 अगस्त 2024 की है, जब असम राइफल्स का एक जवान अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। इसी दौरान अंबेडकर नगर के पास आरोपियों ने उसे घेर लिया और बेरहमी से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। आरोपियों ने जवान से सोने की चेन, नकद रुपये और उसका आई कार्ड भी छीन लिया था। इस मामले में सरकार की ओर से कुल 7 गवाहों का परीक्षण कराया गया। अभियोजन  पक्ष की तरफ से अपर लोक अभियोजक (APP) सोनी कुमारी ने प्रभावी बहस की। न्यायालय ने बीते 16 मई को ही आरोपियों को दोषी करार दे दिया था और सजा के निर्धारण के लिए 19 तारीख तय की थी। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।ये हैं मामले के दोषी
​न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए आरोपियों में शामिल हैं:
​विक्की कुमार यादव (निवासी: कुर्मी पारा, मिहींजाम)
​समीर शेख उर्फ नसरुद्दीन अंसारी (निवासी: न्यू कॉलोनी, पोखर ताला)
​राहुल कुमार गुप्ता (निवासी: अंबेडकर नगर)
​युवराज यादव (निवासी: बख्तियारपुर, पटना, बिहार)
​न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा का विवरण:
​न्यायालय ने विक्की कुमार यादव और नसरुद्दीन शेख को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई, जो इस प्रकार है:
​धारा 115(2): 1 साल का कारावास और ₹1,000 अर्थदंड (जुर्माना न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा)।
​धारा 191(2): 2 साल का कारावास और ₹2,000 अर्थदंड (जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा)।
​धारा 191(3): 3 साल का कारावास और ₹3,000 अर्थदंड (जुर्माना न देने पर 9 महीने की अतिरिक्त सजा)।
​धारा 118(1): 3 साल का कारावास और ₹3,000 अर्थदंड (जुर्माना न देने पर 9 महीने की अतिरिक्त सजा)।
​धारा 109/190: 3 साल का कारावास और ₹3,000 अर्थदंड (जुर्माना न देने पर 9 महीने की अतिरिक्त सजा)।
 

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