द फॉलोअप डेस्क
जमशेदपुर के टेल्को स्थित लिटिल फ्लॉवर स्कूल में भवन निधि के नाम पर छात्रों से वसूली के मामले में जिला शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम ने स्कूल प्रबंधन और प्राचार्या सिस्टर हिल्डा डीसूजा को तीन दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। विभाग ने इस मामले को गंभीर मानते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई भाजपा नेता और शिक्षा अधिकार कार्यकर्ता अंकित आनंद की शिकायत के बाद की गई। शिकायत में आरोप था कि स्कूल हर छात्र से 1000 रुपये प्रतिमाह और नए दाखिले पर 12,000 रुपये अनिवार्य रूप से ले रहा है।

यह वसूली शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत प्रतिबंधित कैपिटेशन फीस की श्रेणी में आती है, जो नियमों का उल्लंघन है। शिक्षा विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि बिना जिला शुल्क समिति की अनुमति के कोई भी स्कूल 10 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकता। साथ ही, भवन निधि के नाम पर वसूली पर तुरंत रोक लगाने और पहले से ली गई राशि को अगले शुल्क में समायोजित करने का निर्देश दिया गया है। आदेश का पालन नहीं करने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
