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हजारीबाग : मोहर्रम को लेकर जिले में 4 से 8 जुलाई तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

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द फॉलोअप डेस्क
मोहर्रम-2025 के अवसर पर जिले में शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 4 जुलाई 2025 से लेकर 8 जुलाई 2025 की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में जिले में किसी भी तरह के भीड़-भाड़, जुलूस, हथियारों का प्रदर्शन और आपत्तिजनक गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इस दौरान सहयोग बनाए रखें और किसी भी अफवाह या उत्तेजक गतिविधि से बचें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है, और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


 

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